24.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Photo: पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई, जानिए अब क्या है आपके पास विकल्प

भारत में पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है. सरकार की ओर से 31 मार्च आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी. इसकी डेडलाइन 30 जून तक बढ़ाए जाने के बाद 1000 रुपये के जुर्माने के साथ पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता था, लेकिन इसकी आखिरी तारीख भी खत्म हो चुकी है.

Undefined
Photo: पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई, जानिए अब क्या है आपके पास विकल्प 8

भारत में पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है. पैन को आधार से जोड़ने के कई फायदे हैं, लेकिन देश में अब लाखों लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक अपने पैन यानी स्थायी खाता नंबर को आधार से लिंक नहीं कराया है. पैन को आधार से लिंक कराने के लिए सरकार की ओर 30 जून 2023 आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी जो अब खत्म हो गई है.

Undefined
Photo: पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई, जानिए अब क्या है आपके पास विकल्प 9

हालांकि, इससे पहले, सरकार की ओर से 31 मार्च आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी. इसकी डेडलाइन 30 जून तक बढ़ाए जाने के बाद 1000 रुपये के जुर्माने के साथ पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता था, लेकिन इसकी आखिरी तारीख भी खत्म हो चुकी है. ऐसी स्थिति में आपके पास पैन को आधार से जोड़ने का क्या विकल्प बचता है, जबकि अब सभी आधार से लिंक नहीं कराए गए पैन निष्क्रिय कर दिए गए हैं. इसके बाद भी अगर आप पैन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.

Undefined
Photo: पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई, जानिए अब क्या है आपके पास विकल्प 10

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 30 जून 2023 के बाद निष्क्रिय हो चुके पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये एक हजार रुपये का पेमेंट करना होगा. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अवधि तक यानी 30 दिन तक पैन निष्क्रिय रहेगा. इसके बाद लगभग एक महीने के बाद दोबारा पैन कार्ड प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन जुर्माने के साथ.

Undefined
Photo: पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई, जानिए अब क्या है आपके पास विकल्प 11

जानकारों की मानें, तो पैन और आधार को लिंक नहीं करने के कारण जिन लोगों का पैन कार्ड एक जुलाई से निष्क्रिय हो गया है, उन्हें सबसे बड़ा नुकसान आईटीआर फाइल करने के समय होगा. आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पैन की जरूरत पड़ेगी. इसे दोबारा एक्टिवेट करने में 1000 रुपये का भुगतान करना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में कम से कम एक महीने का वक्त लगेगा.

Undefined
Photo: पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई, जानिए अब क्या है आपके पास विकल्प 12

अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आप कई प्रकार की सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह जाएंगे. जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे. आपका टैक्स रिफंड अटक जाएगा. बैंक खाता खोल नहीं पाएंगे. आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं किया जाएगा. आपको म्युचुअल फंड और स्टॉक में निवेश करने में परेशानी होगी.

Undefined
Photo: पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई, जानिए अब क्या है आपके पास विकल्प 13

पैन-आधार से लिंकिंग को अगर चेक करना है तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जायें. इसके बाद लिंक सेक्शन में आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा उसे चुनें. अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें.व्यू लिंक आधार स्टेटस, विकल्प पर क्लिक करें. स्क्रीन आपको पैन-आधार लिंक की स्थिति दिखाएगी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Pritish Sahay
Pritish Sahay
12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel