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Pan Aadhaar Link: सावधान! 31 मार्च तक नहीं किया ये छोटा सा काम तो भरना पड़ सकता है जुर्माना

आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक पैन नंबर को आधार से लिंक कराना जरूरी है. इसके लिए 31 मार्च तक का समय निर्धारित है.

Pan Aadhaar Link: क्या हो अगर आपको 10 हजार की चपत लग जाए वो भी एक छोटे से काम के लिए.. जी हां ऐसा हो सकता है अगर आपने इस वित्तिय वर्ष के आखिरी महीने में अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो. दरअसल 31 मार्च 2022 से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है. आयकर विभाग ने इन दोनों ही दस्तावेजों को लिंक कराने के लिए 31 मार्च तक का मोहलत दिया है. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.

31 मार्च तक पूरी करें प्रक्रिया

दरअसल आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक पैन नंबर को आधार से लिंक कराना जरूरी है. इसके लिए 31 मार्च तक का समय निर्धारित है. मार्च का महीना आधा बीत चुका है. ऐसे में अब इस प्रक्रिया को जितना जल्दी हो सके पूरा करना अनिवार्य है. अगर आपने अब तक अपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया है तो जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है.

पैन को आधार से लिंक करने का ऑनलाइन तरीका

पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं. आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें. जिसके बाद आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें. जिसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को अंकित करें. सारे जानकारी भरने के बाद Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें. जिसके बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

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ऐसे भी कर सकते हैं पैन को आधार से लिंक

ऑनलाइन के अलावा पैन को आधार से लिंक करने का एक और तरीका है. एसएमएस के जरिए भी आप ये काम कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPAN लिखना होगा. इसके बाद आपको अपना 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखना होगा. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखना होगा. जिसके बाद इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजना होगा.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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