Pan- Aadhar Link: पैन कार्ड और आधार कार्ड के बिना आज कल कोई काम नहीं होता है. फिर चाहे आपको बैंक अकाउंट खोलना हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना या इनकम टैक्स भरना हो. पैन कार्ड टैक्स से जुड़े मामलों में काम आता है, जबकि आधार कार्ड हर नागरिक की पहचान है.
भारत सरकार ने पैन और आधार कार्ड को एक-दूसरे से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने अभी तक यह लिंक नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक जरूर कर लें. लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है.
पैन और आधार कार्ड लिंक क्यों जरूरी है?
आजकल बिना पैन और आधार कार्ड के बहुत से जरूरी काम नहीं हो सकते, जैसे बैंक अकाउंट खोलना, टैक्स भरना आदि. पैन कार्ड 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक होती है, जो टैक्स भरने वालों के लिए ज़रूरी है. आधार कार्ड हर नागरिक के लिए जरूरी होता है और इसके बिना सरकारी/गैर-सरकारी काम अधूरे रह सकते हैं.
पैन-आधार लिंक नहीं किए तो
- जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले पैन कार्ड बनवाया है, उन्हें यह लिंक ज़रूर कराना है.
- समय पर लिंक न करने पर ₹1000 तक जुर्माना लग सकता है
- पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, कुछ सेवाएं बंद हो सकती हैं.
- कई सरकारी कामों और टैक्स से जुड़े मामलों के लिए पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है. अगर लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है और हो सकता है बाद में लिंक करने की सुविधा भी न मिले.
पैन-आधार लिंक करने का प्रोसेस
- इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं incometax.gov.in
- “Quick Links” में जाकर “Link Aadhaar” पर क्लिक करें.
- पैन और आधार नंबर दर्ज करें.
- बाकी जरूरी जानकारी भरें और “Link Aadhaar” पर क्लिक करें.
- मोबाइल नंबर डालें और OTP दर्ज करें
- “Validate” पर क्लिक करें.
- इस तरह से आपका पैन आधार लिंक हो जाएगा.
प्रक्रिया पूरी होने में करीब 7 से 30 दिन का समय लग सकता है. आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. अगर आपने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो जितनी जल्दी हो सके पैन और आधार को लिंक कर लें, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो.
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