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UPS पर भी मिलेगा अब NPS जैसा टैक्स लाभ, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

Tax Benefit: वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) जैसे टैक्स लाभ देने की घोषणा की है. अब केंद्र सरकार के कर्मचारी UPS चुनने पर भी टैक्स छूट का लाभ उठा सकेंगे, जिससे पेंशन सुरक्षा और आकर्षक हो गई है.

Tax Benefit: वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को ऐलान किया कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत मिलने वाले सभी टैक्स लाभ अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर भी लागू होंगे. यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए UPS को अधिक आकर्षक बनाने और दोनों योजनाओं के बीच समानता स्थापित करने के लिए लिया गया है.

नए भर्ती कर्मचारियों पर लागू होगी UPS

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत इसी साल की गई थी और यह 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में नियुक्त नए कर्मचारियों पर लागू होगी.
इसके अलावा, वर्तमान में NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को एक बार UPS में शिफ्ट होने का विकल्प भी दिया गया है.

UPS में मिलेगा सुनिश्चित पेंशन लाभ

UPS को ‘डिफाइंड बेनिफिट स्कीम’ के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन का प्रावधान होगा.
इस योजना के तहत कर्मचारी की ओर से 10% योगदान, सरकार की ओर से 18.5% योगदान (बेसिक वेतन + महंगाई भत्ता पर) जबकि NPS एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम है जिसमें पेंशन की राशि बाजार प्रदर्शन पर निर्भर करती है और गारंटी नहीं होती.

टैक्स छूट अब दोनों योजनाओं पर समान

वित्त मंत्रालय ने कहा कि टैक्स लाभों में समानता से कर्मचारियों को पारदर्शी, लचीले और टैक्स-एफिशिएंट विकल्प मिलेंगे. अब UPS में योगदान करने वाले कर्मचारियों को भी धारा 80CCD(1), 80CCD(2) और 80CCD(1B) के तहत टैक्स छूट मिलेगी,एन्युटी में निवेश पर भी टैक्स लाभ और रिटायरमेंट के समय निकाली गई राशि पर भी कुछ शर्तों के तहत टैक्स छूट मिलेगी.

PFRDA बनाए रखेगा दोनों योजनाओं की निगरानी

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) दोनों योजनाओं NPS और UPS की निगरानी करेगा. मार्च 2025 में PFRDA ने UPS को लागू करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं अधिसूचित कर दी थीं. अब टैक्स लाभ जुड़ने के बाद उम्मीद है कि अधिक कर्मचारी UPS की ओर आकर्षित होंगे.

सरकार का यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्पों को और अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. जहां NPS बाजार से जुड़ी योजना है, वहीं UPS कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का आश्वासन देता है. और अब दोनों में टैक्स लाभ एक जैसे हैं.

NPS बनाम UPS: क्या है मुख्य अंतर?

विशेषतानेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
स्कीम का प्रकारडिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन (Defined Contribution)डिफाइंड बेनिफिट (Defined Benefit)
पेंशन की गारंटीनहीं (बाजार पर आधारित रिटर्न)हां, निश्चित पेंशन की गारंटी
सरकारी योगदान14% (बेसिक + DA)18.5% (बेसिक + DA)
कर्मचारी योगदान10%10%
टैक्स लाभहां (80CCD(1), 80CCD(1B), 80CCD(2))अब हां, NPS के समान टैक्स छूट
निगरानी संस्थाPFRDAPFRDA
लाभ मिलने की विधिमार्केट-लिंक्ड रिटर्न (अन्य फंड्स में निवेश)निश्चित मासिक पेंशन की व्यवस्था
जोखिमउच्च (मार्केट पर निर्भरता)कम (सरकारी गारंटी)
उपलब्धतासभी नागरिकों के लिएकेवल केंद्र सरकार के नए कर्मचारी (1 अप्रैल 2025 से)
विकल्प में बदलावएक बार UPS में शिफ्ट करने का विकल्पN/A

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Abhishek Pandey
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