Tax Saving: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स जमा करने का महीना चल रहा है. आपके पास टैक्स बचाने की खातिर निवेश करने के लिए केवल 10 दिन बचे हुए हैं. 31 मार्च 2025 टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख है. अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बचाना चाहते हैं, तो अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं. 31 मार्च 2025 तक आपको सभी टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट पूरे करने होंगे, वरना आप टैक्स छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
इन पर ध्यान देना जरूरी
- टैक्स बचाने की सुविधा केवल ओल्ड टैक्स रीजीम में उपलब्ध है.
- सही निवेश चुनें और टैक्स-सेविंग के साथ लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल गोल्स को भी पूरा करें.
- सेक्शन 80सी में 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट के विकल्प
- ELSS (Equity Linked Savings Scheme): टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग-टर्म वेल्थ क्रिएशन
- PPF (Public Provident Fund): गारंटीड रिटर्न और टैक्स-फ्री ब्याज
- सुकन्या समृद्धि योजना: बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए
- टैक्स-सेविंग एफडी: 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ सुरक्षित निवेश
- लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी: बीमा सुरक्षा के साथ टैक्स बेनिफिट
- बच्चों की ट्यूशन फीस: दो बच्चों की स्कूल फीस पर टैक्स डिडक्शन
NPS में निवेश से एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग
- सेक्शन 80CCD(1): बेसिक सैलरी (प्लस डीए) का 10% योगदान, अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की छूट
- सेक्शन 80CCD(1B): एक्स्ट्रा 50,000 रुपये के योगदान पर अतिरिक्त छूट
- कॉर्पोरेट NPS: एम्प्लॉयर द्वारा योगदान करने पर अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट
हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट (सेक्शन 80D)
खुद, जीवनसाथी और बच्चों के लिए
- 60 साल से कम उम्र वालों को 25,000 रुपये तक की छूट
- 60 साल से ऊपर वालों को 50,000 रुपये तक की छूट
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माता-पिता के लिए
- 60 साल से कम उम्र वालों के लिए 25,000 रुपये तक की छूट
- 60 साल से अधिक उम्र वालों के लिए ₹50,000 तक की छूट
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