Delhi School Admission: दिल्ली में प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए निजी स्कूलों में दाखिले को लेकर शिक्षा निदेशालय ने अहम दिशानिर्देश जारी किए हैं. शुक्रवार को जारी सर्कुलर के अनुसार, जिन बच्चों को “बेंचमार्क दिव्यांगता” प्रमाणित है, वे इस दाखिला प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. बेंचमार्क दिव्यांगता का मतलब है ऐसे बच्चे जिनकी दिव्यांगता कम से कम 40% हो और यह प्रमाणन सरकारी अस्पताल द्वारा RPWD एक्ट 2016 के तहत किया गया हो.
किन बच्चों को मिलेगा दाखिला?
इसके अंतर्गत बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और अन्य संबंधित श्रेणियों के बच्चों को भी मूल्यांकन रिपोर्ट या क्लीनिकल रिपोर्ट के आधार पर पात्र माना जाएगा.
उम्र सीमा और आवेदन की प्रक्रिया
- प्री-स्कूल/नर्सरी: 3 से 7 वर्ष
- किंडरगार्टन: 4 से 8 वर्ष
- कक्षा 1: 5 से 9 वर्ष
इन उम्र सीमाओं की गणना 31 मार्च 2025 को आधार बनाकर की जाएगी. - ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 3 जून 2025 को खुलेगा और अंतिम तिथि 22 जून 2025 होगी. 7 जुलाई 2025 को कंप्यूटरीकृत लॉटरी (ड्रॉ) के जरिए चयन प्रक्रिया की जाएगी.
डोनेशन पर सख्त रोक
सर्कुलर में स्पष्ट कहा गया है कि आरटीई अधिनियम के तहत कोई भी स्कूल कैपिटेशन फीस या डोनेशन नहीं मांग सकता है. यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो उस पर मांगी गई राशि से 10 गुना तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
पते में हेरफेर न करें
अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे दाखिला सुरक्षित करने के लिए अपने रिहायशी पते में किसी भी तरह की हेरफेर न करें, क्योंकि कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ लोकेशन डेटा के आधार पर होता है.
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