Jharkhand Police: झारखंड सरकार ने पुलिस बहाली को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. अब राज्य में पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) और उत्पाद सिपाही की बहाली संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत की जाएगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई. इसके साथ ही पहले जारी किए गए पुलिस भर्ती विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है.
उम्र सीमा में दी जाएगी राहत
नई नियमावली के अनुसार आगामी भर्ती प्रक्रिया में सभी वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी. खास बात यह है कि पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से छूट भी दी जाएगी. इस उम्र सीमा की छूट का प्रभाव 1 अगस्त 2019 से माना जाएगा.
पूर्व की बहालियां रहेंगी जारी
कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने स्पष्ट किया कि जिन नियुक्तियों की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, वे जारी रहेंगी. केवल नई नियमावली लागू होने के कारण भविष्य की भर्तियों में बदलाव किया गया है.
उत्पाद सिपाही भर्ती पर नहीं पड़ेगा असर
गृह सचिव ने बताया कि उत्पाद सिपाही की नियुक्ति पर यह फैसला असर नहीं डालेगा. केवल उन्हीं बहालियों को रोका गया है, जिन पर नई नियमावली का सीधा प्रभाव पड़ता है. वहीं, पूर्व आवेदकों को 5 साल की अतिरिक्त आयु छूट मिलेगी.
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
इस बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जिनमें झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025, राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन, 4339 उर्दू सहायक आचार्य पद, और अटल क्लीनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक करने जैसे निर्णय शामिल हैं.
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