Sarkari Naukri: बिहार में महिलाओं पर होने वाली सभी तरह की हिंसा को रोकने के लिए बिहार संरक्षण सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 के तहत अनुमंडलीय संरक्षण पदाधिकारी, जिला संरक्षण पदाधिकारी, संरक्षण पदाधिकारी, राज्य संरक्षण पदाधिकारी पद पर नियुक्ति की जायेगी. इस संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है. अधिसूचना के मुताबिक 101 अनुमंडलीय संरक्षण पदाधिकारियों की सीधी भर्ती होगी. वहीं, जिला संरक्षण पदाधिकारी, संरक्षण पदाधिकारी और राज्य संरक्षण पदाधिकारी की नियुक्ति प्रोन्नति के माध्यम से होगी. यह राज्य सेवा होगी और समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी.
नियुक्ति
इस सेवा की मूल कोटि के पदों को आयोग की अनुसंशा के आधार पर सीधी नियुक्ति से और प्रोन्नति के पदों को वरीयता सह योग्यता के आधार पर भरा जायेगा. सेवा संवर्ग के सभी पदों पर महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी.
नियुक्ति के लिए अर्हता एवं प्रक्रिया
सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु विज्ञापन साल के एक अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होगी. इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा वहीं होगी, जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर नियत की जायेगी.
शौक्षणिक योगयता
अभ्यर्थियों की पात्रता मनोविज्ञान अथवा विधि में से एक विषय में स्नातक डिग्री होना आवश्यक होगा. सेवा में सीधे नियुक्ति के लिए आयोग के द्वारा विशिष्ठ परीक्षा अथवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकेंगी. इसमें अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित वैक्लपिक विषयों के अतिरिक्त निर्धारित विषय मनोविज्ञान एवं विधि में से कम से कम एक लेना अनिवार्य रहेगा.
हर वर्ष होगी रिक्तियों की गणना
प्रत्येक साल की पहली अप्रैल तक विभाग उस वर्ष बिहार संरक्षण सेवा में सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगा और उसके अनुसार सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा.