Udaipur Files: दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे दो दिन के अंदर अपनी शिकायत केंद्र के पास लेकर जाएं. कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों ने अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि फिल्म की रिलीज से मामले की निष्पक्ष सुनवाई की संभावना खतरे में पड़ जाएगी.
याचिकाकर्ताओं ने सरकार के पास उपलब्ध विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया : कोर्ट
हाई कोर्ट की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि “निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं ने केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है.” पीठ ने कहा, “हम याचिकाकर्ता को पुनरीक्षण विकल्प इस्तेमाल करने का निर्देश देते हैं. लिहाजा, जब तक अंतरिम राहत देने के आवेदन पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले लेती, तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक रहेगी.”
दर्जी कन्हैया लाल की जून 2022 में हुई थी हत्या
उदयपुर में रहने वाले दर्जी कन्हैया लाल की जून 2022 में कथित तौर पर मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने हत्या कर दी थी. हमलावरों ने बाद में एक वीडियो जारी करके दावा किया था कि कन्हैया लाल की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने वाली बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी.