28.7 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

गुजरात दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों की मरम्मत पर सुप्रीम कोर्ट ने बदला हाइकोर्ट का फैसला

नयीदिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें गोधरा दंगों के बाद वर्ष 2002 के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के पुननिर्माण एवं मरम्मत केलिए राज्य सरकार को पैसों के भुगतान करने के लिए कहा गया था. हालांकि गुजरात सरकार ने इसके बावजूद अदालत को बताया है […]

नयीदिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें गोधरा दंगों के बाद वर्ष 2002 के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के पुननिर्माण एवं मरम्मत केलिए राज्य सरकार को पैसों के भुगतान करने के लिए कहा गया था. हालांकि गुजरात सरकार ने इसके बावजूद अदालत को बताया है कि वह मरम्मत के लिए सहायता राशि देने को इच्छुक है. शीर्ष अदालत के आज के आदेश से गुजरात सरकार के लिए इस मामले में बाध्यकारी स्थिति खत्म हो गयी और वह अपनी स्वेच्छावविवेक से कोई फैसला इस संबंध में ले सकेगी.

निजता आपका अधिकार है, मोदी सरकार पर भड़कीं सोनिया, जानें फैसले से जुड़ी हर बात

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति पीसी पंत की एक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की अपील स्वीकार कर ली और उच्च न्यायालय के उस फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक ढांचों के फिर से निर्माण एवं मरम्मत के लिए गुजरात सरकार को पैसों का भुगतान करना चाहिए.

राज्य सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि ‘ ‘हमारी याचिका को मंजूर कर लिया गया है ‘ ‘ और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अदालत से यह भी कहा कि राज्य सरकार दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए विभिन्न धार्मिक ढांचों, दुकानों एवं घरों की मरम्मत तथा फिर से निर्माण कार्य के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान करने की इच्छुक है.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel