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राष्ट्रपति, गवर्नर की गाड़ियों पर भी अब होगी नंबर प्‍लेट, दिल्‍ली हाईकोर्ट का फैसला

नयी दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को वाहन पंजीकरण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलने वाले शीर्ष संवैधानिक प्राधिकारियों जैसे राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , राज्यपाल और उपराज्यपाल तथा अन्य हस्तियों के वाहनों पर भी अब नंबर प्‍लेट नजर आएंगे. कोर्ट ने कहा, […]

नयी दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को वाहन पंजीकरण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलने वाले शीर्ष संवैधानिक प्राधिकारियों जैसे राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , राज्यपाल और उपराज्यपाल तथा अन्य हस्तियों के वाहनों पर भी अब नंबर प्‍लेट नजर आएंगे.

कोर्ट ने कहा, शीर्ष संवैधानिक प्राधिकारियों के वाहनों समेत हर वाहन को कानून का पालन करना चाहिए. वाहनों पर पंजीकरण नंबर दिखना चाहिए. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी . हरिशंकर की पीठ ने कहा कि दिल्ली में हर वाहन को मोटर वाहन कानून का पालन करना चाहिए.

पीठ ने केंद्र और आप सरकार को यह सुनिश्चत करने के निर्देश दिए कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी आधिकारिक वाहनों के पंजीकरण जल्द से जल्द हो जाएं.पीठ ने कहा कि हर वाहन को मोटर वाहन कानून का पालन करना चाहिए और पंजीकरण प्राधिकरण में उसे पंजीकृत होना चाहिए तथा पंजीकरण नंबर दर्शाना चाहिए. एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर अदालत ने यह निर्देश जारी किया.

एनजीओ ने मांग की थी कि राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , राज्यपाल और उपराज्यपाल तथा अन्य हस्तियों सहित संवैधानिक प्राधिकारियों की कारों पर पंजीकरण नंबर दर्शाना अनिवार्य किया जाए.

Prabhat Khabar Digital Desk
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