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गार्गी कॉलेज की छात्राओं के यौन उत्पीड़न मामले की CBI जांच होगी या नहीं, सुनवाई अगले हफ्ते

नयी दिल्लीः दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में पिछले हफ्ते एक सांस्कृतिक समारोह के दौरान छात्राओं के यौन उत्पीड़न की कथित घटना की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति जी. एस. सिस्तानी और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ के समक्ष शुक्रवार […]

नयी दिल्लीः दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में पिछले हफ्ते एक सांस्कृतिक समारोह के दौरान छात्राओं के यौन उत्पीड़न की कथित घटना की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति जी. एस. सिस्तानी और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ के समक्ष शुक्रवार को याचिका का जिक्र किया गया और इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई.

पीठ ने इसे 17 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर लिया. अधिवक्ता एवं याचिकाकर्ता एम. एल. शर्मा ने कहा कि अब तक कुछ नहीं किया गया है. पुलिस ने नौ फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की थी और बस दो दिन पहले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. पीठ ने पूछा कि जल्दी किस बात की है, तो अधिवक्ता ने कहा कि ऐसी आशंकाएं हैं कि सबूत नष्ट किए जा सकते हैं.

याचिका स्वीकार करने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के कुछ घंटे बाद, गुरुवार को हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गयी. शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता से उच्च न्यायालय जाने को कहा था. शर्मा ने याचिका में कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों के सारे फुटेज और सभी वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की मांग की है.

याचिका में ‘सुनियोजित आपराधिक साजिश’ के पीछे के लोगों की गिरफ्तारी की भी मांग की गयी. इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने 12 फरवरी को 18 वर्ष से 25 वर्ष के 10 लोगों को गिरफ्तार किया था.

गार्गी कॉलेज छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों को साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के मुचलके पर छोड़ा है. इससे पहले कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. छह फरवरी को गार्गी कॉलेज में फेस्ट के दौरान छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले में इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

Prabhat Khabar Digital Desk
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