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Nirbhaya Case Hearing : निर्भया के दोषी विनय शर्मा की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा – इलाज की जरूरत नहीं

नयी दिल्ली: Nirbhaya Case: Vinay Petition Dismissed by Court – दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में चार दोषियों में एक विनय कुमार शर्मा की याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, मौत की सजा के मामले में चिंता और डिप्रेशन सामान्य है. निस्संदेह दोषी […]

नयी दिल्ली: Nirbhaya Case: Vinay Petition Dismissed by Court – दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में चार दोषियों में एक विनय कुमार शर्मा की याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, मौत की सजा के मामले में चिंता और डिप्रेशन सामान्य है. निस्संदेह दोषी को पर्याप्त चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराई गई है.

दूसरी ओर पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा, दोषी विनय का इलाज तो एक बहाना है, दरअसल वो सिर्फ केस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. 7साल बाद आज इन लोगों को कोर्ट में अपनी पत्नी, बहन, मां की याद आयी. वो बच्ची भी किसी की बहन-बेटी थी मैं भी किसी की बेटी और पत्नी हूं, 7साल से कोर्ट के धक्के खा रही हूं.

इस याचिका में उसने दावा किया था कि वह मानसिक बीमारी से जूझ रहा है और उसे उपचार की जरूरत है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दोषी विनय कुमार शर्मा द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दी.

याचिका में दावा किया गया था कि उसके माथे पर गहरी चोट है, दायीं बांह टूटी हुई है और उसपर प्लास्टर है. वह मानसिक बीमारी और सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है. तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उसके दावों को तोड़े मरोड़े गए तथ्यों का पुलिंदा बताया और अदालत से कहा कि सीसीटीवी फुटेज से साबित हुआ है कि दोषी विनय कुमार शर्मा ने चेहरे को खुद ही जख्मी कर लिया और वह किसी मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रस्त नहीं है. जेल की तरफ से पेश मनोचिकित्सक ने कहा कि रोजाना आधार पर सभी चारों दोषियों की चिकित्सा जांच की गयी और सभी ठीक हैं.

Prabhat Khabar Digital Desk
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