गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने आज सभी उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है.
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने श्रम एवं रोजगार विभाग के आयुक्त और रोजगार सचिव को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत चाय उद्योग सहित सभी उद्योगों में 169 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
गोगोई ने एक निर्धारित समय सीमा में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है.
चाय उद्योग में न्यूनतम मजदूरी चिंता का विषय रहा है और राज्य सरकार ने अधिनियम का पालन नहीं करने वाले चाय बगानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी.