23.9 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

SC का एनजेएसी कानून पर रोक लगाने से इनकार, सुनवाई अब वृहद पीठ में

नयी दिल्ली :न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पिछले काफी समय से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के बदले लाए जा रहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून को उच्चतम न्यायालय ने वृहद पीठ के पास भेज दिया है. इसमें संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल है. शीर्ष कोर्ट ने हालांकि (एनजेएसी) कानून के […]

नयी दिल्ली :न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पिछले काफी समय से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के बदले लाए जा रहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून को उच्चतम न्यायालय ने वृहद पीठ के पास भेज दिया है. इसमें संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल है. शीर्ष कोर्ट ने हालांकि (एनजेएसी) कानून के कामकाज पर रोक लगाने से इनकार किया.

न्यायमूर्ति ए आर दवे, न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, हम इन याचिकाओं को वृहद पीठ को भेज रहे हैं. वहीं पीठ ने इन याचिकाओं के गुण-दोष को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पीठ ने आगे यह भी बताया कि वह याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम राहत मांगे जाने पर अभी कोई भी आदेश जारी नहीं कर रही है. वृहद पीठ के समक्ष इन दलीलों को रखा जा सकता है.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड एसोसिएशन (SCAORA) और अन्य याचिकाकर्ताओं ने एनजेएसी कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की थी. केंद्र की ओर से पेश हो रहे अटार्नी जनरल (एजी) मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा था कि याचिकाओं को खारिज कर दिया जाये क्‍योंकि यह समय से पहली दाखिल की गई प्रकृति ‘अकादमिक ‘ है. बाद में पीठ ने 24 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इसके बाद पीठ ने 24 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं उच्‍च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर नये कानून का विरोध करने वालों ने आवेदन में मांग रखी थी कि मामले को पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेजा दिया जाये.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel