22.4 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया- राहुल को मिली राहत

नयी दिल्ली : नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, जिसमें कोर्ट ने कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की इनकम टैक्स बैलेंस सीट और मंत्रालयों के कागजात को कोर्ट के समक्ष जमा […]

नयी दिल्ली : नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, जिसमें कोर्ट ने कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की इनकम टैक्स बैलेंस सीट और मंत्रालयों के कागजात को कोर्ट के समक्ष जमा करने का आदेश दिया था.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आदेश को पलटते हुए कहा कि CRPC के सेक्शन 91 के तहत कोई भी ऑर्डर देने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुना जाना बेहद जरूरी है. उसका पक्ष जाने बगैर इस तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता. इस मामले में आरोपी पक्ष को नहीं सुना गया.

कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने जल्दबाजी में आवेदन किया और पटियाला कोर्ट ने भी तेजी में यह आदेश दे दिया. उनके आवेदन में कई चीजें साफ नहीं है उन्होंने आवेदन में इसका जिक्र नहीं किया है कि इन कागजातों का महत्व क्या है . वे गवाहों के साथ इन कागजों का संबध नहीं जोड़ पाये. हालांकि कोर्ट ने स्वामी को कहा कि अगर वे चाहें तो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं.गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 मार्च को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस मांग को स्‍वीकार कर लिया था, जिसमें कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की इनकम टैक्स बैलेंस सीट और मंत्रालयों के कागजात को जमा करने की मांग की गयी थी.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel