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जल्द 26 हफ्ते मिलेगा मातृत्व अवकाश, राज्यसभा में पास हुआ बिल

नयी दिल्ली : जल्द ही देश में महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा.आज राज्यसभा मेंमातृत्व अवकाश बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी मिल गयी. श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कामकाजी महिलाओं की जरूरतों को देखते हुए यह प्रावधान किया गया है. यह समय इसलिए दिया गया है ताकि महिलाएं सही […]

नयी दिल्ली : जल्द ही देश में महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा.आज राज्यसभा मेंमातृत्व अवकाश बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी मिल गयी. श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कामकाजी महिलाओं की जरूरतों को देखते हुए यह प्रावधान किया गया है. यह समय इसलिए दिया गया है ताकि महिलाएं सही समय पर बच्चों की देखभाल कर सकें.वहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि इस बिल के कानून बनने के बाद बच्चाें के स्वास्थ्य में सुधार होगा. इससे पहले बुधवार को कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम में पूर्व में किये गए संशोधनों को आज मंजूरी दे दी थी जिसका उद्देश्य महिलाओं के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ा कर 26 सप्ताह करना था.

सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया था, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संसद में मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 पेश करके किये जाने वाले संशोधनों को पिछली तिथि से मंजूरी दे दी.’ मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 महिलाओं को उनके प्रसूति के समय रोजगार का संरक्षण करता है और वह उसे उसके बच्चे की देखभाल के लिए कार्य से अनुपस्थिति के लिए पूरे भुगतान का हकदार बनाता है.

यह 10 या इससे अधिक कर्मचारियों को काम पर रखने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा. इससे संगठित क्षेत्र में 18 लाख महिला कर्मचारी लाभान्वित होंगी. बयान के अनुसार इन संशोधनों में दो जीवित बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढाकर 26 सप्ताह करना और दो बच्चों से अधिक के लिए 12 सप्ताह, कमीशनिंग मां और ‘गोद लेने वाली मां’ के लिए 12 सप्ताह का अवकाश तथा 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए क्रेच का अनिवार्य प्रावधान शामिल है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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