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सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रतो राय की पैरोल अवधि 28 नवंबर तक बढ़ायी

नयी दिल्ली : सहारा प्रमुख सुब्रतो राय की पैरोल अवधि आज सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर तक बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को यह राहतआज 200 करोड़रुपयेजमा करने व नवंबर अंत तक और 200 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर दिया है. यह राशि प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) […]

नयी दिल्ली : सहारा प्रमुख सुब्रतो राय की पैरोल अवधि आज सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर तक बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को यह राहतआज 200 करोड़रुपयेजमा करने व नवंबर अंत तक और 200 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर दिया है. यह राशि प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को जमा किया जाना है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय उनके दो डायरेक्टरों की पैरोल अवधि 24 अक्तूबर तक बढ़ा दी थी. उस समय कोर्ट ने कहा था सहारा प्रमुख 24 अक्तूबर तक 200 करोड़ रुपये जमा करवायें नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें. उस समय अदालत ने यह भी कहा था कि सहारा प्रमुख 12 हजार करोड़ रुपये कैसे लौटायेंगे, इसका एक पुख्ता रोडमैप 24 अक्तूबर तक कोर्ट को बतायें. उस समय सहारा प्रमुख ने इसके लिए हामी भरी थी.

इससे पहलेपिछलेमहीने शीर्ष अदालत सहारा प्रमुख के वकील राजीव धवन की दलील से नाराज हो गया था और पैरोल रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके बाद सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के माफी मांगने पर अदालत पुन: उनके मामले की सुनवाई को तैयार हुआ था.

Prabhat Khabar Digital Desk
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