26.9 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

नोटबंदी के बाद पैसा जमा करने की तिथि के मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और रिजर्व बैंक को भेजा नोटिस

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को वादे के मुताबिक लोगों को चलन से बाहर किये गये नोटों को 31 मार्च, 2017 तक जमा नहीं करने दिये जाने की याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से संबंद्ध याचिकाओं पर आगे की सुनवाई के लिए […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को वादे के मुताबिक लोगों को चलन से बाहर किये गये नोटों को 31 मार्च, 2017 तक जमा नहीं करने दिये जाने की याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से संबंद्ध याचिकाओं पर आगे की सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख निर्धारित किया है.

गौरतलब है कि आठ नंवबर, 2016 को प्रधानमंत्री की ओर से नोटबंदी की घोषणा में कहा गया था कि नोटबंदी के बाद चलन से बाहर हुए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को आगामी 31 मार्च, 2017 तक बदला जा सकता है. इसके पहले बैंकों की शाखाओं से इन पुराने नोटों को बदलवाने की छूट थी. प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बावजूद लोगों को जनवरी, 2017 के बाद से ही चलन से बाहर हुए पुराने नोटों को बैंकों की शाखाओं और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से बदलवाने में परेशानियों से रूबरू होना पड़ा. इस बीच, सरकार की ओर से नये नोटों की उपलब्धता और पुराने नोटों को बदलवाने को लेकर कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किये गये.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel