25.7 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

कलकत्ता हाईकोर्ट में नंदीग्राम का संग्राम, ममता बनर्जी की हार से जुड़ी याचिका पर 15 नवंबर को अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट की जज शाम्पा सरकार की सिंगल बेंच करेगी. इस केस की सुनवाई से जुड़े जस्टिस कौशिक चंद ने खुद को मामले से अलग कर लिया था.

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी टीएमसी सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई 15 नवंबर को होगी. ममता बनर्जी ने बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 15 नवंबर तय की है.

Also Read: ममता बनर्जी सरकार ने किया पुलिस पदक का ऐलान, कोलकाता सीपी समेत कई IPS का भी लिस्ट में नाम

इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट की जज शंपा सरकार की सिंगल बेंच करेगी. इस केस की सुनवाई से जुड़े जस्टिस कौशिक चंद ने खुद को मामले से अलग कर लिया था. उस समय ममता बनर्जी ने जस्टिस कौशिक चंद के रिश्ते बीजेपी से होने के आरोप लगाए थे. इस आरोप को लेकर बंगाल से दिल्ली तक खूब बयानबाजी भी देखने को मिली थी. वहीं, जस्टिस कौशिक चंद पर आरोप लगाने के कारण ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा था.

दरअसल, दो मई को निकले पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों में टीएमसी ने तीसरी बार बंगाल में जीत हासिल की थी. इस साल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था. टीएमसी सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हार का सामना करना पड़ा था.

Also Read: ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाकर नंदीग्राम केस से अलग हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के जस्टिस कौशिक चंद

ममता बनर्जी को बीजेपी के कैंडिडेट और ममता बनर्जी के सेनापति रह चुके शुभेंदु अधिकारी ने हराने में सफलता हासिल की थी. नतीजों के बाद सीएम ममता बनर्जी ने ईवीएम से छेड़छाड़ और काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए थे. इस मामले को लेकर ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंची है. इसी मामले पर सुनवाई के बाद अगली तारीख 15 नवंबर तय की गई है.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel