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Bengal Covid Restrictions: बंगाल में कोरोना के कारण आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध हटे, मास्क पहनना जरूरी

Bengal Covid Restrictions: ममता बनर्जी की सरकार ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में कोरोना के कारण आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है. हालांकि, अभी भी सार्वजनिक स्थानों में मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करना जरूरी है.

Bengal Covid Restrictions: ममता बनर्जी की सरकार ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में कोरोना के कारण आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है. हालांकि, अभी भी सार्वजनिक स्थानों में मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करना जरूरी है. पश्चिम बंगाल में कोरोना के घटते मामले के मद्देनजर ममता बनर्जी की सरकार ने कोरोना बंदिशों को हटाने का निर्णय लिया है.

मास्क पहनना अभी भी अनिवार्य

बता दें कि पश्चिम बंगाल ने दो साल बाद 1 अप्रैल से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया. हालांकि, सरकार ने अभी भी मास्क (Mask) लगाने, सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम पहले की तरह ही लागू रखने का निर्णय लिया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बारे में एक आदेश भी जारी कर दिया है. मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में पाबंदियां 31 मार्च, 2022 तक लागू थी. गुरुवार को नये नियम के अनुसार और सभी पाबंदियां हटा ली गयी हैं. यह राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया गया है.


देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज

उल्लेखनीय है कि देश के कई राज्य में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट दर्ज हुई है. बंगाल में भी कोरोना के मामलों में कमी और स्थिति में सुधार को देखते हुए ममता सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को हटाने का फैसला किया गया है. हालांकि, सरकार ने कोविड-19 से जुड़े हर एहतियात का पालन किए जाने का निर्देश दिया है. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों और संस्थानों में कोरोना के प्रोटोकॉल पालन करने की सलाह दी गई है.

नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार की राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी कमेटी ने कोविड-19 की राज्य में स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला किया है. आदेश में कहा गया है कि कोरोना संबंधित सभी पाबंदियां हटा ली जा रही है, लेकिन हेल्थ और हाइजिन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सभी समय मास्क पहनने, हाथ सैनिटाइज करने और सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजेशन पूर्व की तरह कठोरता के साथ अगले आदेश तक जारी रहेगा. सभी कार्यालयों या दुकानों के कर्मचारी, प्रबंधन, मालिक, सुपरवाइजर नियमित रूप से कोरोना से संबंधित सुरक्षा मापदंड और नियमों का पालन करते रहेंगे. जिला प्रशासन और पुलिस आयुक्त तथा स्थानीय प्राधिकरणों से नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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