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Bilkis Bano Case: दोषियों को रिहा करने के खिलाफ केंद्र, फिर भी बिलकिस बानो केस में 11 दोषी हुए रिहा

Bilkis Bano Case: गुजरात दंगों के दौरान बिल्कीस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप कारागार से रिहा हो गए.

Bilkis Bano Case: 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्कीस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप कारागार से रिहा हो गए. गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत सभी दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी. मालूम हो कि केंद्र और गुजरात दोनों जगह भाजपा द्वारा सरकार चलाई जा रही हैं. ऐसे में दोषियों को रिहा किए जाने की खबर सामने आने के बाद से इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है.

केंद्र ने जारी किए थे दिशानिर्देश

इस साल, जून महीने में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर दोषी कैदियों के लिए एक विशेष रिहाई नीति का प्रस्ताव करते हुए, केंद्र ने राज्यों को दिशानिर्देश जारी किया था. इसमें दुष्कर्म के दोषियों को उन लोगों में सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें इस नीति के तहत रिहाई नहीं दी जानी है. तकनीकी रूप से, केंद्र के दिशानिर्देश बिलकिस बानो मामले पर लागू नहीं हो सकते हैं. एक गर्भवती महिला से दुष्कर्म और हत्या की साजिश रचने के दोषी 11 लोगों को मुक्त करने में गुजरात सरकार ने मई में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 1992 की अपनी नीति का पालन करते हुए दोषियों में से एक की माफी याचिका पर विचार किया. अदालत ने कहा है कि दोषसिद्धि के समय जो छूट नीति लागू थी, वह ऐसे मामलों में लागू होगी.

केंद्र के दिशानिर्देश के खिलाफ गुजरात सरकार का फैसला!

हालांकि, सैद्धांतिक रूप से गुजरात सरकार का निर्णय दुष्कर्म के दोषियों को रिहा करने के केंद्र के विरोध में प्रतीत होता है. यह विरोध गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध केंद्र के दिशानिर्देशों के पृष्ठ 4, बिंदु 5 (vi) पर स्पष्ट रूप से कहा गया है. वास्तव में, एक बिंदु कहता है कि किसी को भी आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जाएगी. वह भी, बिलकिस बानो मामले में 11 आजीवन दोषियों को अयोग्य घोषित कर देता है. बताया जाता है कि बिलकिस बानो 21 साल की थी और पांच महीने की गर्भवती, जब 3 मार्च, 2002 को दाहोद जिले में उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और उसकी बेटी बेटी को परिवार के छह अन्य लोगों के साथ मार डाला गया था. कुछ दिन पहले साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगने से 59 कारसेवकों की मौत हो गई थी.

मुंबई की विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को सुनाई थी उम्रकैद की सजा

2008 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे बरकरार रखा. फिर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को उसे एक घर और नौकरी के अलावा मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया. तीन साल बाद, सभी दोषी रिहा कर दिए गए. यह रिहाई इस साल की शुरुआत में एक दोषी के अदालत में जाने के बाद हुई, जिसमें उसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत समय से पहले रिहाई की गुहार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार अपनी 1992 की नीति के अनुसार निर्णय ले सकती है, जो दोषसिद्धि के समय लागू थी.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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