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बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुजरात सरकार का फैसला, दोषियों की सजा में मिली छूट रद्द

बिलकिस बानो केस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई. इस मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है. अपने फैसले में जजों की पीठ ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट कर रख दिया है. बता दें कि कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दोषियों की सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया है.

Bilkis Bano Case Decision Supreme Court : बिलकिस बानो केस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई. इस मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है. अपने फैसले में जजों की पीठ ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट कर रख दिया है. बता दें कि कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दोषियों की सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया है.

‘फैसला लेने का अधिकार महाराष्ट्र के पास, गुजरात नहीं’

बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि दोषियों की सजा माफी का आदेश पारित करने के लिए गुजरात राज्य सक्षम नहीं है. उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया कि जहां अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और जिस राज्य में सजा सुनाई जाती है, उसी राज्य को दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम माना जाता है. ऐसे में यह निर्णय लेने के लिए गुजरात राज्य नहीं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार सक्षम है.

गुजरात सरकार के फैसले को सोमवार को रद्द कर दिया

सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को छूट देने के गुजरात सरकार के अगस्त 2022 के फैसले को सोमवार को रद्द कर दिया. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले में 11 दिनों तक सुनवाई करने के बाद पिछले साल 12 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सजा में छूट को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें खुद बिलकिस की याचिका भी शामिल थी. इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा, सीपीआई (एम) की सुभाषिनी अली भी शामिल हैं.

अपडेट जारी है…

Aditya kumar
Aditya kumar
I adore to the field of mass communication and journalism. From 2021, I have worked exclusively in Digital Media. Along with this, there is also experience of ground work for video section as a Reporter.

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