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लॉकडाउन 3.0 से कितना अलग लॉकडाउन 4.0, इस बार नया क्या क्या है?

cornavirus lockdown: कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन को केंद्र सरकार ने 31 मई तक बढ़ा दिया है. केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. पीएम मोदी के बयान के मुताबिक, लॉकडाउन 4.0 बिल्कुल नये रंग रूप का है.

कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन को केंद्र सरकार ने 31 मई तक बढ़ा दिया है. केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. पीएम मोदी के बयान के मुताबिक, लॉकडाउन 4.0 बिल्कुल नये रंग रूप का है. इसमें पहले से अधिक रियायतें दी गयीं हैं. राज्य सरकारों को कई सारे अधिकार दिए गये हैं. आज हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन 4.0 पहले के लॉकडाउन से कितना अलग है. दोनों में क्या समानताएं और दोनों में अंतर क्या क्या है.

Also Read: लॉकडाउन 4.0: राज्य तय करेंगे कितनी मिलेगी छूट, आज कई मुख्यमंत्री कर सकते हैं ऐलान

लॉकडाउन 4 में छूट के लिये केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार जरूर दिये हैं, लेकिन राज्य सरकारें एक दायरे में ही फैसले ले पायेंगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को इस बारे में लिखा है कि लॉकडाउन में राहत जरूर दी गई है, लेकिन राज्य सरकार गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को दरकिनार कर प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकती हैं.

लॉकडाउन 4.0 में नया किया है

  • लॉकडाउन 4.0 में केंद्र ने राज्य सरकारों को किस तरह छूट दी जाये इसकी आजादी दी है.

  • राज्य सरकारें अपने हिसाब से दुकानें खोलने से लेकर दूसरी गतिविधियों पर फैसले ले सकती हैं.

  • अब पूरे देश को पांच जोन में बांटा गया है. ये जोन हैं – रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट डोन और बफर जोन

  • अंतर-राज्यीय यात्री परिवहन दो राज्यों के आपसी सहमति के बाद शुरू हो सकेगा.

  • होम डिलिवरी के लिए रेस्टॉरेंट को किचन चालू रखने की अनुमति रहेगी.

  • स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उसमें दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी.

  • सभी तरह का सामान ले जा रही गाड़ियों और ख़ाली ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दी गई है.

  • लॉकडाउन के चौथे चरण में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अनिवार्यता खत्म करके इसे वैकल्पिक कर दिया है.

कुछ महत्वपूर्ण बातें

  • निजी दफ्तरों में 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति. नये गाइलाइन में सख्ती को लेकर कोई जिक्र नहीं है.

  • कैब सेवाओं पर से बैन हटा लिया गया है.

  • ई कॉमर्स कंपनियों को कुछ नियमों के साथ अनुमति

पहले से अब में क्या नहीं बदला

  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, ऑडिटॉरियम, बार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.

  • 31 मई तक सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा.

  • मेट्रो रेल सेवा बंद रहेगी और रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ़्यू जारी रहेगा. सभी सार्वजनिक जगहों और दफ़्तरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

  • सार्वजनिक जगहों और कार्यालयों में थूकने पर जुर्माना लगाया गया है.

  • स्कूल, कॉलेज और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे.

  • आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों या कहीं फंसे हुए लोगों को छोड़कर देशभर में सभी प्रकार के होटल, रेस्टॉरेंट और दूसरे हॉस्पिटेलिटी सेवाएं बंद रहेंगी

  • सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा.

  • सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारियों को बिना किसी रोकटोक के आने-जाने की अनुमति देने के लिए कहा गया है.

  • सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक जुटान पर प्रतिबंध रहेगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
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