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DDMA ने चुने हुए स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति दी, यमुना किनारे अर्घ्य की इजाजत नहीं

डीडीएमए द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि छठ पूजा के लिए कंटेनमेंट जोन से बाहर जगह निर्धारित किये गये हैं. लेकिन यमुना नदी के तट पर कोई स्थान नहीं चुना गया है.

दिल्ली में आगामी दस नवंबर और 11 नवंबर को मनाये जाने वाले छठ त्योहार के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की गयी है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट आॅथरिटी ने आज यह आदेश जारी किया है कि यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं होगी, हालांकि कुछ चुने हुए जगहों पर छठ पूजा की अनुमति दी जायेगी.

डीडीएमए द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि छठ पूजा के लिए कंटेनमेंट जोन से बाहर जगह निर्धारित किये गये हैं. लेकिन यमुना नदी के तट पर कोई स्थान नहीं चुना गया है.

इससे पहले मंगलवार को डीडीएमए ने छठ पूजा की अनुमति दी थी. इससे पहले डीडीएमए ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के विरोध के बाद डीडीएमए ने शर्तों के साथ छठ पूजा की अनुमति दे दी है.

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छठ पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा. छठ बिहार और झारखंड का महापर्व है. यह पर्व चार दिनों तक मनाया जाता है और इसमें डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है.

Posted By : Rajneesh Anand

Prabhat Khabar Digital Desk
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