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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर सभी आरोपों से बरी, दिल्ली कोर्ट से मिली राहत

सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर बरी कर दिया है. बता दें कि शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 A ) और धारा 306 के तहत आरोपी बनाया था.

सुनंदा पुष्कर मौत मामले (Sunanda Pushkar death case) में कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Congress MP Shashi Tharoor) को दिल्ली की कोर्ट से राहत मिल गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट से राहत मिलने के बाद थरूर ने अदालत का शुक्रिया अदा किया.

बता दें कि इससे पहले बीते 27 जुलाई को भी सुनवाई हुई थी, लेकिन शशि थरूर की ओर से एक ताजा आवेदन देते हुए मामले में कुछ और कागजात पेश करने की इजाजत मांगने के चलते इसे 18 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया था. जिसके बाद आज फिर से सुनवाई हुई.

शशि थरूर पर लगे थे गंभीर आरोप

सुनंदा पुष्कर की मौत 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक बड़े होटल में हुई थी. अपनी मौत से कुछ दिनों पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति थरूर के एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ संबंध हैं. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 498-A (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) के तहत केस दर्ज किया था.

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जहर से हुई थी मौत

सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला उस समय में काफी हाईप्रोफाइल केस माना गया था. 29 सितंबर 2014 को एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सुनंदा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपा थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है. बोर्ड ने कहा था कि कई ऐसे रसायन हैं जो पेट में जाने या खून में मिलने के बाद जहर बन जाते हैं.

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Posted By Ashish Lata

Prabhat Khabar Digital Desk
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