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मनीष सिसोदिया की बेल पर फैसला कल, समीर महेंद्रू की जमानत अवधि बढ़ी

मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस दौरान सीबीआई की ओर से भी दलीलें दी गई थीं. अदालत की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस मामले में केस डायरी का ब्योरा और गवाहों के बयान भी दाखिल किए.

नई दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को राउज एवेन्य कोर्ट से फैसला आने की उम्मीद है. समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत पर 31 मार्च को फैसला आएगा. उधर, दिल्ली की एक अदालत ने इसी मामले के एक अन्य अभियुक्त समीर महेंद्रू की जमानत अवधि बढ़ा दी है.

अदालत ने पिछले हफ्ते फैसला रख लिया था सुरक्षित

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस दौरान सीबीआई की ओर से भी दलीलें दी गई थीं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस मामले में केस डायरी का ब्योरा और गवाहों के बयान भी दाखिल किए. हालांकि, मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में कहा है कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सभी मामले में वसूली हो चुकी है. दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की जांच अब भी जारी है.

अन्य अभियुक्तों को पहले ही मिल चुकी है बेल

मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य अभियुक्तों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है. सिसोदिया ने अपनी याचिका में आगे कहा है कि वह दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रह चुके हैं और समाज में उनकी एक अलग छवि है.

सीबीआई ने किया विरोध

वहीं, सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि अगर उन्हें जमानत दे दी जाती है, तो इससे हमारी जांच प्रभावित और कमजोर होगी, क्योंकि इनका प्रभाव और हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर है. एजेंसी ने जांच एजेंसी ने दावा किया कि सिसोदिया ने अपना फोन नष्ट कर दिया, क्योंकि वे मोबाइल के जरिए की गई बातचीत को नष्ट करना चाहते थे.

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समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत बढ़ी

उधर, समाचार एजेंसी भाषा ने खबर दी है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी गई है. बताया जा रहा है कि दिल्ली की एक अदालत ने चिकित्सा आधार पर समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई है. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के यह कहने के बाद एक हफ्ते की राहत दी कि उसे जमानत बढ़ाने की अर्जी पर जवाब देने के लिए समय चाहिए.

KumarVishwat Sen
KumarVishwat Sen
कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.

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