23.8 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

दिल्ली HC ने अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को दी बड़ी राहत! HRA लाभ प्रदान करने का दिया निर्देश

Delhi High Court: न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादियों को इस फैसले के छह सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के परामर्श से आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है

Delhi High Court: देश के दूर-दराज इलाकों में तैनात अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर वे अपने परिवारों को शहरों या अन्य स्थानों पर किराए के आवास में रखते हैं तो उन्हें उनकी पसंद का मकान किराया भत्ते का लाभ दिया जाना चाहिए. इस तरह की सुविधा केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों या जवानों के लिए उपलब्ध थी, जिसके बाद जल्द ही सातवें केंद्रीय वेतनमान पर सहमति बन गई.

HRA का लाभ केवल PBORs तक ही सीमित नहीं होगा

मिली जानकारी के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का लाभ केवल PBORs तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि उनकी पात्रता के अनुसार, उनके रैंक के बावजूद बलों के सभी कर्मियों को विस्तारित किया जाएगा. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादियों को इस फैसले के छह सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के परामर्श से आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है, ताकि याचिकाकर्ताओं को एचआरए का लाभ दिया जा सके और इसी तरह कर्मियों को भी लागू किया जा सके.

सीमा सुरक्षा बल के नौ अधिकारियों द्वारा दायर की गयी थी याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश सीमा सुरक्षा बल के नौ अधिकारियों द्वारा एक याचिका दायर किए जाने के बाद आया है. बता दें कि अधिकारियों ने तर्क दिया था कि उन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही उन्हें अपने परिवारों को अलग-अलग स्थानों पर रखने के लिए मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग ने भी सिफारिश की थी कि वर्दीधारी सेवाओं के कर्मी अपने परिवारों को किसी भी स्थान पर रख सकते हैं और इसके लिए उन्हें एचआरए का भुगतान किया जाएगा. हालांकि, सिफारिशें अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिक (‘पीबीओआर’) तक ही सीमित थीं, लेकिन ग्रुप-ए के अधिकारियों के लिए इनकार कर दिया गया था.

Also Read: त्रिपुरा को पीएम मोदी ने दी 4350 करोड़ की सौगात, 2 लाख से अधिक लोगों के लिए ‘गृह प्रवेश’ कार्यक्रम, Video अधिकारियों के लिए वकील अंकित छिब्बर ने क्या कहा?

अधिकारियों के लिए वकील अंकित छिब्बर ने कहा कि परिवारों को उनकी पसंद के विभिन्न स्थानों पर रखने के लिए एचआरए प्राप्त करने के लिए अर्धसैनिक बलों से अर्द्धसैनिक अधिकारियों के सामने आने वाले मुद्दों को केंद्रीय वेतन आयोग ने भी स्वीकार किया था और इसने सभी कर्मियों को लाभ दिए जाने की सिफारिश की थी लेकिन केवल जवानों को यह सुविधा दी गई थी जो अतार्किक और मनमाना था. अब उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को भी अनुमति दे दी है.

Aditya kumar
Aditya kumar
I adore to the field of mass communication and journalism. From 2021, I have worked exclusively in Digital Media. Along with this, there is also experience of ground work for video section as a Reporter.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel