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मेहुल चोकसी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और नेटफ्लिक्स से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की ‘बैड ब्वॉय बिलियनेयर्स' डॉक्यमेंट्री श्रृंखला की प्री स्क्रीनिंग संबंधी याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर केंद्र और ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से आज जवाब मांगा. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र और नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया और चोकसी की अपील पर 23 सितंबर तक उनका जवाब मांगा है.

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की ‘बैड ब्वॉय बिलियनेयर्स’ डॉक्यमेंट्री श्रृंखला की प्री स्क्रीनिंग संबंधी याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर केंद्र और ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से आज जवाब मांगा. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र और नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया और चोकसी की अपील पर 23 सितंबर तक उनका जवाब मांगा है.

चोकसी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने कहा कि वह सिर्फ यह अनुरोध कर रहे हैं कि मामले को फिर से एकल न्यायाधीश की पीठ के पास भेज दिया जाए जिन्होंने श्रृंखला की पूर्व स्क्रीनिंग संबंधी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताकर खारिज किया था. एकल न्यायाधीश की पीठ ने 28 अगस्त के फैसले में चोकसी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि निजी अधिकार लागू कराने संबंधी रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.

उच्च न्यायालय ने कहा था कि चोकसी की समस्या का निदान दीवानी वाद से होगा और अदालत ने यह मामला दीवानी वाद में उठाने की छूट दी थी. गीतांजलि जेम्स का प्रवर्तक चोकसी और उनका भांजा नीरव मोदी 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी हैं.

चोकसी ने पिछले साल देश छोड़ दिया था और एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी. इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में दो सितंबर को रिलीज होना था जिसका प्रचार नेटफ्लिक्स ने इस तरह से किया है, “यह खोजी डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला भारत के सबसे बदनाम कारोबारियों को बनाने और अंतत: गिराने वाले लालच, फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार को दिखाती है.

Posted By: Pawan Singh

Prabhat Khabar Digital Desk
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