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Goa Bar Issue: स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर किसी बार का लाइसेंस नहीं, मानहानि केस में दिल्ली HC

Goa Bar Issue: कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 2 करोड़ के मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पहली नजर में यह साबित हुआ है कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर किसी बार का लाइसेंस नहीं है.

Goa Bar Issue: कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 2 करोड़ के मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पहली नजर में यह साबित हुआ है कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर किसी बार का लाइसेंस नहीं है और ना ही वो रेस्टोरेंट और बार की मालिक हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी ने कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं दिया है.

स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को पहुंचेगा गहरा नुकसान

दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा कि गोवा सरकार द्वारा दिया गया शो कॉज नोटिस भी स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर नहीं जारी किया गया है. कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह बात सामने आई है कि याचिकाकर्ता स्मृति ईरानी ने जो कागजात पेश किए हैं वो उनके पक्ष को मजबूत करते हैं. अपने आदेश में कोर्ट ने साथ ही कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं द्वारा किये गए ट्वीट एवं पोस्ट को सोशल मीडिया पर रहने दिया जाता हैं तो उससे स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचेगा.


स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया है सिविल सूट

इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को ट्विट हटाने को कहा था. जिसके बाद उन्होंने 24 घंटे के भीतर ट्वीट हटाने के आदेश दिये थे. कोर्ट ने कहा था कि अगर वो ट्वीट हटाने में विफल रहे तो सोशल मीडिया कंपनी हटाए. बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दो करोड़ रुपये की मानहानि के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल सूट दाखिल किया है. दरअसल, हाईकोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेताओं को समन जारी करके 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है. अब इस मामले अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी.

कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की बेटी पर रेस्तरां से जुड़े होने का लगाया था आरोप

दरअसल, एक कार्यकर्ता एवं वकील ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सिली सोल्स कैफे एंड बार नामक अपमार्केट रेस्तरां को चलाने का लाइसेंस अवैध रूप से प्राप्त किया गया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि यह रेस्तरां इस साल एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर नवीनीकृत किया गया था, जिसकी वर्ष 2021 में मृत्यु हो गई थी. कांग्रेस ने पिछले हफ्ते ईरानी की बेटी पर रेस्तरां से जुड़े होने का आरोप लगाया था, जिसे केंद्रीय मंत्री ने खारिज कर दिया था.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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