22.9 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार ला सकती है विधेयक

अभी देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई कानून नहीं है. सरकार ने अभी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध भी नहीं लगाया जिसकी वजह से इसे लेकर भ्रम की स्थिति है.

संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू हो रहा है. सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है कि सरकार इस सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक ला सकती है. यह जानकारी पीटीआई न्यूज एजेंसी के हवाले से सामने आयी है.

क्रिप्टो करेंसी को लेकर देश में चिंता है. आज पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता में संसदीय समिति की बैठक हुई जिसमें सांसदों ने यह कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाना तो संभव प्रतीत नहीं होता, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए नियम बनाये जाने चाहिए.

गौरतलब है कि पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल निवेशकों को भ्रामक दावों के साथ आकर्षित करने और आतंक के वित्तपोषण के लिए किए जाने की आशंका है. अभी देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई कानून नहीं है. सरकार ने अभी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध भी नहीं लगाया जिसकी वजह से इसे लेकर भ्रम की स्थिति है.

Also Read: समलैंगिक अधिवक्ता सौरभ कृपाल बन सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट ने की ऐतिहासिक सिफारिश

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसे दूर करने के लिए ही सरकार इसे लेकर नियम बनाने जा रही है और संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाने जा रही है. ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को क्रिप्टो करेंसी पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी. आरबीआई के गवर्नर भी इस बैठक में शामिल थे.

इससे यह साफ है कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर जल्दी ही कानून बना देगी. सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सरकार इस विधेयक को संसद में पेश करेगी. संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलेगा.

Posted By : Rajneesh Anand

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel