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सोशल पोस्ट मामले में बंबई हाईकोर्ट से कंगना को मिली बड़ी राहत, आठ जनवरी तक गिरफ्तारी से छूट

बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut)और उनकी बहन रंगोली चंदेल ( Rangoli Chandel ) को आठ जनवरी तक गिरफ्तारी से छूट दी है. कोर्ट ने दोनों बहनों को आठ जनवरी तक पुलिस के सामने उपस्थित होने को कहा है. साथ ही पुलिस को यह हिदायत दी है कि वे इन्हें आठ जनवरी तक गिरफ्तार ना करें.

मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को आठ जनवरी तक गिरफ्तारी से छूट दी है. कोर्ट ने दोनों बहनों को आठ जनवरी तक पुलिस के सामने उपस्थित होने को कहा है. साथ ही पुलिस को यह हिदायत दी है कि वे इन्हें आठ जनवरी तक गिरफ्तार ना करें.

बंबई हाईकोर्ट ने आज कंगना की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है. कंगना के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी. उनपर यह आरोप है कि वे अपने पोस्ट के जरिये दो समुदाय के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर रही हैं. कंगना ने इस एफआईआर को रद्द करने की अपील करते हुए याचिका दाखिल की थी.


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अभिनेत्री कंगना रनौत को पुलिस के सामने आज पेश होना था. मुंबई पुलिस ने उन्हें और उनकी बहन को तीसरी बार समन भेजा है. लेकिन वे पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हुई थी, लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दे दी.

Posted By : Rajneesh Anand

Prabhat Khabar Digital Desk
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