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मुरुगन मंदिर में ध्वजस्तंभ से आगे गैर-हिंदुओं को जाने की अनुमति नहीं, मद्रास हाईकोर्ट का आदेश

मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पलानी मुरुगन मंदिर के ध्वजस्तंभ से आगे गैर-हिंदुओं को जाने की अनुमति नहीं है. जी हां, यह फैसला मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने दिया है और वर्तमान अधिकारी द्वारा लिए आदेश को निरस्त कर दिया है.

Madras High Court : मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पलानी मुरुगन मंदिर के ध्वजस्तंभ से आगे गैर-हिंदुओं को जाने की अनुमति नहीं है. जी हां, यह फैसला मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने दिया है और वर्तमान अधिकारी द्वारा लिए आदेश को निरस्त कर दिया है. जानकारी हो कि यह मामला पलानी के सेंथिलकुमार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. मंदिर का नोटिस बोर्ड, जिसमें गैर-हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया था, वर्तमान अधिकारी द्वारा हटा दिया गया था.

प्रतिबंध केवल ध्वजस्तंभ तक ही लागू

इसी वजह से कोर्ट में याचिका दायर कर नोटिस को बहाल करने का आदेश देने की मांग की थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि मंदिर परिसर के भीतर गैर-हिंदुओं (हिंदू मान्यताओं का पालन नहीं करने वालों) के प्रवेश पर प्रतिबंध को मजबूत करते हुए बैनर लगाया जाए. हालांकि, यह प्रतिबंध केवल ध्वजस्तंभ तक ही लागू है, जिससे गैर-हिंदुओं को दर्शन करने का इरादा दर्ज कराने के बाद प्रवेश की अनुमति मिलती है.

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मंदिर के भीतर कोडिमारम के आगे जाने की अनुमति नहीं

अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को मंदिरों के प्रवेश द्वार, ध्वजस्तंभ के समीप और मंदिर में प्रमुख स्थानों पर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए जिसमें यह लिखा हो कि ‘गैर-हिंदुओं को मंदिर के भीतर कोडिमारम के आगे जाने की अनुमति नहीं है.’ भगवान मुरुगन मंदिर दिंडीगुल जिले के पलानी में स्थित है. इस मंदिर की बहुत पुरानी प्रथा है कि यहां गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक है.

Aditya kumar
Aditya kumar
I adore to the field of mass communication and journalism. From 2021, I have worked exclusively in Digital Media. Along with this, there is also experience of ground work for video section as a Reporter.

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