28.6 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना sexual assault नहीं : बंबई हाईकोर्ट

किसी नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना पॉक्सो एक्ट ( POCSO) के तहत यौन हमला नहीं माना जायेगा. यह व्यवस्था बंबई हाईकोर्ट (Bombay High court) ने एक पांच साल की बच्ची के साथ हुए यौन हमले की सुनवाई के दौरान दी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमला (sexual assault) तो नहीं है, लेकिन इसे आईपीसी की धारा 354-ए (1) (i) के तहत यौन उत्पीड़न का मामला माना जायेगा.

किसी नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना पॉक्सो एक्ट ( POCSO) के तहत यौन हमला नहीं माना जायेगा. यह व्यवस्था बंबई हाईकोर्ट (Bombay High court) ने एक पांच साल की बच्ची के साथ हुए यौन हमले की सुनवाई के दौरान दी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमला (sexual assault) तो नहीं है, लेकिन इसे आईपीसी की धारा 354-ए (1) (i) के तहत यौन उत्पीड़न का मामला माना जायेगा.

बंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला (Justice Pushpa Ganediwala) ने यह माना कि अपराध 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ घटित हुआ है इसलिए यह दंडनीय है. जस्टिस पुष्पा ने 50 साल के आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. जुर्माना ना भरने की स्थिति में छह माह के साधारण कारावास की सजा होगी.

Also Read: Skin-To-Skin Contact के बिना शारीरिक उत्पीड़न नहीं होता- बंबई हाईकोर्ट के फैसले पर SC ने लगायी रोक

यह मामला लेकर कोर्ट की शरण में लड़की की मां आयी थीं और उन्होंने शिकायत दर्ज करायी थी. यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, ताकि बचपन सुरक्षित रहे. गौरतलब है कि जस्टिस पुष्पा का एक और फैसला हाल में ही काफी चर्चित रहा था जिसमें उन्होंने यह कहा है कि स्किन टु स्किन टच के बिना किया गया यौन हमला पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं आयेगा. इस मामले में दिये गये फैसले पर 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और आरोपी को बरी करने का आदेश भी स्थगित कर दिया था.

Posted By : Rajneesh Anand

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel