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Parliament : ‘ये मंत्री क्रिमिनल है, किसानों को मारा है’, अजय टेनी के इस्तीफे की मांग पर राहुल गांधी बोले

Parliament Session: लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी क्रिमिनल है, उसने किसानों को मारने का काम किया है. ऐसे मंत्री तुरंत इस्तीफा दें.

Parliament Session: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर आज सदन में जोरदार हंगामा हुआ जिसके बाद लोकसभा और राज्‍यसभा की कार्यवाही को स्‍थगित करनी पड़ी. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) के अदालत में दिये गये आवेदन की पृष्ठभूमि में गुरुवार को लोकसभा में कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल के दौरान राहुल गांधी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित उनका सूचीबद्ध पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा तो कांग्रेस सांसद ने लखीमपुर खीरी की हिंसा का मामला उठाया और आरोप लगाया कि मिश्रा इस घटना में शामिल हैं. केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में जो हत्या हुई है, उसमें मंत्री शामिल हैं. उस बारे में चर्चा होनी चाहिए. सजा होनी चाहिए..मंत्री को सरकार से निकाल देना चाहिए.

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केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी क्रिमिनल है

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ और भी अधिक हमलावर आज नजर आये. लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी क्रिमिनल है, उसने किसानों को मारने का काम किया है. ऐसे मंत्री तुरंत इस्तीफा दें.

लखीमपुर खीरी हिंसा लोकसभा में आज भी नारेबाजी

इधर, कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर आज भी नारेबाजी जारी रखी जिस कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल नहीं चल सका. राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी मामले पर बुधवार को लोकसभा में कार्य स्थगन का नोटिस दिया था. नोटिस में उन्होंने सदन में नियत कामकाज स्थगित करने की मांग की थी और कहा था कि एसआईटी रिपोर्ट को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहते थे कि अजय कुमार टेनी को लेकर सदन में नियम 267 के तहत चर्चा हो लेकिन राज्यसभा के उप सभापति ने हमारी अपील सुने बिना सदन को स्‍थगित करने का काम किया. नियम 267 के तहत कुछ सुनने के बाद फैसला लिया जाता है कि सदन में बहस हो सकती या नहीं.

Posted By : Amitabh Kumar

Prabhat Khabar Digital Desk
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