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नया पासपोर्ट बनवाने को लेकर NOC लेने कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, 26 मई को होगी अदालत में सुनवाई

Rahul Gandhi's Appeal For New Passport: कोर्ट के समक्ष नए पासपोर्ट के लिए अपील करते समय राहुल गांधी ने बताया कि- नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी. इसलिए उन्हें NOC दी जाए.

Rahul Gandhi’s Appeal For Ordinary Passport: दिल्ली की एक कोर्ट नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र पाने के उद्देश्य से दाखिल की गई याचिका पर 26 मई को सुनवाई करेगी. राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक कोर्ट के तरफ से आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इसके पश्चात राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे. अब उन्होंने नए साधारण पासपोर्ट के वास्ते अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) हासिल करने के लिए कल दिल्ली की एक कोर्ट का रुख किया है.

कोर्ट में होगी अपील पर सुनवाई

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने मामले को परसों यानी कि शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. आवेदन में कहा गया है- आवेदक की मार्च 2023 में संसद सदस्यता समाप्त हो गई और फिर उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट जमा कर दिया तथा वह एक नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं … वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक नए साधारण पासपोर्ट के लिए इस न्यायालय से अनुमति और अनापत्ति मांग रहे हैं. बता दें कोर्ट ने 19 दिसंबर 2015 को गांधी और अन्य को नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत दे दी थी.

राहुल गांधी ने कोर्ट के सामने दी दलील 

कोर्ट के समक्ष नए पासपोर्ट के लिए अपील करते समय राहुल गांधी ने बताया कि- नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी. इसलिए उन्हें NOC दी जाए. जानकारी के लिए बता दें राहुल गांधी 31 मई के दिन 1 हफ्ते के लिए अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं. इस दौरान वे 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं. केवल यहीं नहीं, राहुल गांधी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में भी शामिल होंगे. (भाषा इनपुट के साथ)

Prabhat Khabar Digital Desk
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