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Rajasthan Political Crisis : विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे SC, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कही ये बात

Rajasthan political crisis, sachin pilot and ashok gehlot, congress, vidhansabha speaker, cp joshi : राजस्थान में जारी राजनीतिक घमासान के बीच विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के 19 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही को 24 जुलाई तक टाले जाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.

Rajasthan political crisis : राजस्थान में जारी राजनीतिक घमासान के बीच विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के 19 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही को 24 जुलाई तक टाले जाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की याचिका जैसे मामलों का तत्काल उल्लेख करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए. कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा कि वह शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के समक्ष राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का मामला उठाए.

विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा : इससे पहले आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस नोटिस मामले को लेकर कह चुके थे कि वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार सुबह पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैंने अपने वकील को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) देने को कहा है कि क्योंकि हम एक संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम संवैधानिक संकट की ओर बढ़ें इससे पहले मैंने यह उचित समझा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाए. मैं आशा करता हूं कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाजवूद इस संवैधानिक संकट को देखते हुए उच्चतम न्यायालय इस याचिका का संज्ञान लेगा. ताकि यह सुनिश्चित हो कि एक अथॉरिटी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन संवैधानिक व्यवस्था के तहत कर सके.

हाईकोर्ट 24 को सुनाएगी फैसला– बता दें कि बागी विधायकों द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस मामले में 24 जुलाई को फैसला सुनाएगी. हाईकोर्ट में बहस के दौरान सचिन पायलट के वकील ने कहा कि नोटिस अवैध है, पायलट एवं उनके समर्थित विधायकों ने पार्टी विरोधी कोई भी काम नहीं किया है.

स्पीकर ने जारी किया था नोटिस– राजस्थान में सियासी घमासान के बीच स्पीकर सीपी जोशी ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी किया था. नोटिस में कहा गया है कि व्हिप जारी होने के बाद भी विधायक उपस्थित नहीं हुए, इसलिए सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जाए? हालांकि नोटिस जारी होने के बाद पायलट गुट ने इसे अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. पायलट गुट का कहना है कि यह नोटिस सत्ता के दबाव में जारी किया गया है. नोटिस का कोई तुक नहीं बन रहा है.

Also Read: सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक राहत, हाईकोर्ट के फैसले से किसकी बढ़ी टेंशन?

राज्य में जारी है उठापटक- राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में करीब पिछले 16 दिनों से उठापटक जारी है. राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ अचानक राजस्थान से निकलकर गुरुग्राम के एक होटल में चले गए, जिसके बाद सरकार पर खतरा मंडराने लगा. हालांकि सीएम गहलोत ने अपने आवास पर सभी विधायकों की बैठक बुलाई और मीडिया के सामने दावा किया कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन प्राप्त है. वहीं गहलोत ने 102 विधायकों की सूची भी राज्यपाल को सौंपी.

Posted By : Avinish Kumar Mishra

Prabhat Khabar Digital Desk
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