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बिहार: छपरा में दुष्कर्म व वीडियो वायरल मामले में आरोपित को 23 साल की कैद और जुर्माना

छपरा निजी विद्यालय में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने तथा उसका वीडियो बना उसे वायरल कर देने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने 20 साल सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है.

बिहार: छपरा निजी विद्यालय में पढ़ने वाली 13 वर्षीया छात्रा के साथ दुष्कर्म करने तथा उसका वीडियो बना उसे वायरल कर देने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने 20 साल सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपित उसी विद्यालय के चपरासी का पुत्र है . उसने घटना को अंजाम दिया तथा दो दोस्तों के सहयोग से घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने अमनौर थाना कांड संख्या 68/22 के पॉक्सो वाद संख्या 18/22 में सजा की बिंदु पर सुनवाई की.

25 हजार जुर्माना, नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास 

मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सह पॉक्सो के विशेष पीपी सुरेंद्र नाथ सिंह व उनके सहायक अधिवक्ता अश्विनी कुमार ने पीड़िता के पक्ष में बहस करते हुए आरोपित को कठोर से कठोर सजा दिये जाने का कोर्ट से आग्रह किया. वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित के पक्ष में बहस किया है. दोनो पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपित भेल्दी थाना क्षेत्र के समसपूरा के गंगा सिंह के पुत्र रंजन कुमार सिंह को पॉक्सो की धारा 4 में 20 वर्ष कठोर कारावास 25 हजार जुर्माना जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त एक वर्ष कैद तथा 67 (बी) आइटी एक्ट में 3 वर्ष कठोर कैद व एक लाख रुपये जुर्माना जिसे नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है. वहीं न्यायाधीश ने सरकार को पीड़िता के सहयोग के रूप में 5 लाख रुपये दिये जाने का भी आदेश दिया है.

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नशा की दवा सुंघाकर बेहोशी की हालत में किया दुष्कर्म

विदित हो कि इस मामले में पीड़िता की मां ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी जिसमें रंजन व उसके भाई को अभियुक्त बनाया था. आरोप में कही थी कि वह अपनी गोतनी का इलाज कराने दिल्ली गयी थी तथा उसके पति अपने नौकरी पर थे. घर पर पुत्री के अकेले होने की जानकारी पर आरोपित अपने दो साथी के साथ 20 दिसंबर 2021 को घर मे घुसा और उनकी पुत्री को नशा की दवा सुंघाकर उसे बेहोश कर दुष्कर्म किया तथा उसका वीडियो बना लिया. तीन महीने बाद पुनः आरोपित घर में घुसा और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा तो पीड़िता चिल्लायी तो वह भाग गया. पीड़िता इसकी जानकारी अपने माता पिता को दी. पीड़िता के पिता द्वारा जब आरोपित के बड़े भाई को घटना और वीडियो के बारे में कहा गया तो उसने गाली-गलौज करते हुए वीडियो के बदले दो लाख रुपये देने नहीं तो उसे वायरल कर देने की धमकी दी गई तथा बाद में वीडियो को वायरल भी कर दिया गया. न्यायालय ने आरोपित के बड़े भाई को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

Prabhat Khabar News Desk
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