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बिहार सरकार का एक और फरमान, सड़क खोद लगाया बैनर, होडिंग तो दर्ज होगी एफआइआर

सड़क की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार ने नया फरमान जारी किया है. पथ निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब अगर सड़क पर बांस बल्ला गाड़कर बैनर या होडिंग लगाया तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जायेगा.

पटना. सड़क की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार ने नया फरमान जारी किया है. पथ निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब अगर सड़क पर बांस बल्ला गाड़कर बैनर या होडिंग लगाया तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जायेगा.

जारी फरमान में कहा गया है कि सड़कों को क्षतिग्रस्त करने पर न केवल अनुशासानात्मक कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उन पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी. इतना ही नहीं, अगर सड़क खोदी है तो उसे ठीक कराने में जितने रुपए खर्च होंगे, वो आरोपियों से ही वसूला जाएगा.

पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की ओर से आदेश जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार सड़कों के निर्माण और उसकी देखभाल के प्रति गंभीर है. आदेश के मुताबिक, इस नये निर्णय का अनुपालन का जिम्मा सभी कार्यपालक अभियंता को सौंपा सुनिश्चित करेंगे. जबकि, इस अभियान की निगरानी मुख्य अभियंता साप्ताहिक रूप से करेंगे.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर लगने वाले होर्डिंग व बैनर को लेकर प्रशासन की उच्चस्तरीय समीक्षा हुई थी. इसमें पाया गया कि पटना सहित तमाम जिलों में सड़कों पर अनाधिकृत रूप से होर्डिंग, बैनर-पोस्टर लगाये जा रहे हैं.

कई स्थानों पर तो ऐसे बैनर लगाए जाते हैं जिससे रोड की साइनेज की जानकारी ही छिप जाती है. यह सीधा-सीधा भारतीय सड़क सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है. ये देख विभाग ने तय किया कि अनाधिकृत रूप से लगे होर्डिंग बिना देर किए हटाए जाएं.

विभाग ने नगर आयुक्तों को कहा है कि वे इस पर बिना देर किए कार्रवाई करें. अगर साइनेज की जरूरत है तो वहां उसे लगाया जाए. होर्डिंग हटाने के पहले संबंधित व्यक्ति व संस्थाओं को नोटिस भेजा जाएगा. अगर नोटिस मिलने के बाद भी होर्डिंग-बैनर नहीं हटाए गए तो उसे जब्त कर लिया जाएगा. अगर होर्डिंग लगाने में सड़क को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया गया है, तो उसमें सुधार किया जाएगा. उस पर खर्च होने वाली राशि संबंधित व्यक्ति से वसूली जाएगी.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar Digital Desk
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