बेगूसराय. जिला न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ओमप्रकाश की अदालत में भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह ने सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आत्मसमर्पण करते हुए जमानत याचिका दाखिल की. परिवाद पत्र संख्या 2006/2023 के तहत दर्ज मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने उन्हें 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. यह मामला लोक गायक शिवेश मिश्रा द्वारा दायर परिवाद से जुड़ा है. उन्होंने अक्षरा सिंह और उनके पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए बेगूसराय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था. न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 406 और 427 के अंतर्गत संज्ञान लिया और नोटिस जारी कर अक्षरा सिंह को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था. आरोप के अनुसार, 24 अक्तूबर, 2023 को समस्तीपुर में एक कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए अक्षरा सिंह को पांच लाख 51 हजार रुपये का भुगतान किया गया था. उन्हें रात 10 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना था, लेकिन वे रात 12.30 बजे पहुंचीं और सिर्फ आधा घंटा प्रस्तुति देने के बाद माइक तोड़कर चली गयीं. शिवेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने अक्षरा सिंह से रुकने की गुहार लगायी थी, क्योंकि आयोजक भुगतान कर चुके थे और कोई अप्रिय घटना हो सकती थी. इसके बावजूद अक्षरा सिंह कार्यक्रम स्थल से चली गयी और न ही भुगतान की गयी राशि लौटायी. इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्षरा सिंह ने पहले जिला जज के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम द्वारा दी गयी जमानत के आदेश के अनुपालन में आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया.
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