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Begusarai News : हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने हत्या मामले से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित मुफस्सिल थाने के लालूनगर निवासी उजागर साह को दोषी घोषित किया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.

बेगूसराय. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने हत्या मामले से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित मुफस्सिल थाने के लालूनगर निवासी उजागर साह को दोषी घोषित किया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने कुल आठ गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 10 मार्च 2022 की रात्रि में जब आरोपित की पत्नी निभा देवी खाना खाकर घर में सो रही थी, तभी आरोपित ने पत्नी निभा देवी के कनपटी में सटाकर गोली मार कर हत्या कर दिया. गोली की आवाज सुनकर सो रहे तीन बच्चे विक्रम दिल खुश और कल्पना जग गई और हल्ला करने लगी तो आरोपित ने पिस्तौल का भय दिखाकर जान मारने की धमकी दी. घटना की प्राथमिकी मृतका निभा देवी की बहन बछवारा थाना के कैदराबाद निवासी सूचिका गौरी देवी ने अपने बहनोई आरोपित उजागर साह के विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज कराया था. सूचक गौरी देवी ने अपनी बहन निभा देवी की हत्या करने वाले बहनोई उजागर साह को हत्या में सजा दिलायी.

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