बेगूसराय. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2003 की मतदाता सूची को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है. इस पोर्टल से बेगूसराय जिला के सभी मतदाता अपना नाम चेक कर सकते हैं कि उनका नाम 2003 के मतदाता सूची में शामिल है कि नहीं. जिला प्रशासन बेगूसराय द्वारा मतदाताओं से अपील की गयी है कि एक बार स्वयं या बीएलओ के माध्यम से अपना नाम 2003 की मतदाता सूची में चेक कर लें, ताकि उनका बिना किसी दस्तावेज के विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा सके. बताते चलें कि जिन-जिन मतदाता का नाम 01 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में शामिल है, उन्हें अब किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे उक्त मतदाता का जन्म तिथि कुछ भी हो. उपरोक्त लिंक पर जाकर क्लिक कर जिला का नाम, विधान सभा एवं भाग संख्या डालकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं. पीडीएफ में 2003 जिन-जिन मतदाता का नाम शामिल होगा, उन्हें किसी भी प्रकार की दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी. जिला पदाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि 01 जनवरी 2003 की अर्हता तिथि पर आधारित मतदाता सूची सभी बीएलओ को हार्ड कॉपी में उपलब्ध हो और वेबसाइट पर ऑनलाइन भी सुलभ रूप से उपलब्ध हो, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सके. उन्होंने कहा कि 2003 की मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को काफी सुगम बनायेगी. बेगूसराय जिले के लगभग 60 प्रतिशत मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. उन्हें केवल वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपने विवरण का सत्यापन कर गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है. यह विवरण मतदाता व बीएलओ, दोनों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति का नाम 2003 की बिहार की मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता या पिता का नाम उस सूची में है, तो ऐसे मामलों में माता-पिता से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी. 2003 की मतदाता सूची का केवल प्रासंगिक अंश ही पर्याप्त होगा. ऐसे मतदाताओं को केवल अपने दस्तावेज, गणना प्रपत्र के साथ, प्रस्तुत करने होंगे.
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