बेतिया. परिवहन विभाग ने शोरूम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) की गाड़ी निकालने पर संबंधित वाहन मालिक और डीलर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन विभाग के इस निर्देश को डीलर नहीं मानते हैं और शो रूम से बिना हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी गाड़ियां सड़कों पर धड़ल्ले से निकल रही हैं. इससे अपराध होने के बाद उसे पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है. ऐसे में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को तत्काल ऐसी गाड़ियों को पकड़ने और संबंधित डीलर पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था. विभाग ने आम लोगों से भी अपील की थी कि बिना आधिकारिक रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ियों पर वें नहीं चलें और उसकी डिलीवरी नहीं लें. परिवहन विभाग को मिली जानकारी के अनुसार कुछेक डीलर गाड़ी की डिलीवरी लेने आ रहे वाहन मालिकों को तत्काल एक ऐसा नंबर दे देते हैं, जो दूसरी गाड़ियों में लगा होता है. साथ ही, डीलर वाहन मालिक को यह भी कहते हैं कि जब तक नंबर नहीं मिले गाड़ी को घर से दूर लेकर नहीं जाएं. इस तरह से भी गाड़ियों की डिलीवरी हो रही है. जबकि, ऐसा किया जाना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है. हर हाल में वाहन का निबंधन और एचएसआरपी प्लेट लगाने के बाद ही डीलर को वाहन की डिलीवरी देना है. मोटर अधिनियम में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है, तो डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो. ऐसा नहीं होने पर डीलर पर और वाहन मालिक पर कार्रवाई की जायेगी. इधर जांच के दौरान इस बार का खुलासा हुआ है कि बेतिया में संचालित कई शो रूम के स्वामी बिना हाइ सिक्योरिटी नंबर के हीं वाहन क्रेताओं को सौंप दे रहे हैं. इसका खुलासा होने पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने जिले के मावड़ा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड बेतिया समेत दो को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है.
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