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दो जमादार व एक चिकित्सक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने भितहा थाने के दो जमादार सहित मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक को गिरफ्तार कर आगामी 23 जून को न्यायालय में पेश करने का आदेश शुक्रवार को जारी किया गया.

बगहा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने भितहा थाने के दो जमादार सहित मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक को गिरफ्तार कर आगामी 23 जून को न्यायालय में पेश करने का आदेश शुक्रवार को जारी किया गया. जिसमें बताया गया है कि ठकराहा थाने के भगवानपुर निवासी गोरख यादव के द्वारा सात सितंबर 2001 को भितहा थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अपराधी अशर्फी यादव, रामाशंकर यादव को नामजद किया गया था. जिसमें आरोप था कि उक्त दोनों अपराधियों के द्वारा वादी के पुत्र रविन्द्र यादव की हत्या करने के बाद उसके दूसरे पुत्र ललन यादव का अपहरण कर लिया गया था. इस मामले में स्पीडी ट्रायल शुरू किया गया तो उसमें अभी तक दो गवाहों की गवाही हो चुकी है लेकिन मामले की जांच करने वाले जमादार पारस नाथ सिंह व मनोज कुमार सिंह के साथ अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक अरुण कुमार सिंह की गवाही नहीं हुई है. जबकि न्यायालय के द्वारा 2021 में ही सभी गवाहों के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया था. इस मामले में अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा समय की मांग की गई है. जबकि अभियुक्त 11 साल से जेल में बंद है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र ने एसपी बगहा को आदेश जारी किया है कि उपरोक्त तीनों गवाहों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाय.

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