बेतिया/बगहा. देवर-भाभी हत्याकांड में मंगलवार को जिला जज चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए साक्ष्य, सबूत, गवाही को ध्यान में रखते हुए पाया कि अमल उर्फ अमला यादव, कमल यादव तथा हीरा यादव ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया है. कोर्ट ने भादंसं की धारा 302, 120 बी, 34 के तहत दोषी पाया है.सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्येंद्र मिश्र ने कहा कि हत्या अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई थी, पुलिस ने आरोपितों का नाम जानबूझकर फंसा दिया. वें निर्दोष हैं, उन्हें केस से मुक्त किया जाए. जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को साक्ष्य देते हुए अभियोजन पदाधिकारी मन्नू राव ने कांड के सूचक, डॉक्टर, आईओ समेत कुल नौ लोगों की गवाही के साथ आरोपितों के खिलाफ धनहा थाने में दर्ज कांड सं. 81/23, 106/23, 121/23 की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए कहा कि कांड में कमल यादव, अमला यादव व हीरा यादव ने एक ही तरीके से पांचों हत्याकांड को अंजाम देने का प्रमाण दिया है. तीनों ने अपना वर्चस्व इलाके में जमाने के उद्देश्य से वारदात को अंजाम दिया था. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से साइको किलर बताते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की है. अब बुधवार को कोर्ट से सजा पर फैसला आएगा. —————- भाभी व देवर की हुई थी सरेआम हत्या पांच जून 2023 को बनारसी यादव ने अपनी मां झलरी देवी एवं चाचा पहवारी यादव की हत्या के संबंध में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज कराया था. जिसमें पुलिस ने कमल यादव, अमला यादव को जेल भेजा था, जिन्हें कारा से प्रस्तुत किया गया तथा एक अन्य अभियुक्त हीरा यादव की हाजिरी थी. इंसाफ की आस में पीड़ित पक्ष भी कोर्ट के फैसले पर नजर लगाए हुए है.
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