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60 एएनएम का स्थानांतरण आदेश रद्द, सिविल सर्जन जवाब तलब

जिले के सिविल सर्जन पर गंभीर लापरवाही और विभागीय नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं.

बेतिया. जिले के सिविल सर्जन पर गंभीर लापरवाही और विभागीय नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं. निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने 21 जुलाई 2025 को जारी आदेश में सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के 30.06.2025 को आदेश को रद्द कर दिया है. जिसमें 60 एएनएम (ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ) में से 44 नियमित एएनएम के स्थानांतरण का प्रावधान था, साथ ही, सिविल सर्जन से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की चेतावनी दी है. यह कार्रवाई 29 मई 2025 को प्राप्त शिकायत के बाद शुरू हुई, जिसमें बताया गया कि हाल ही में एएनएम की नियुक्ति और पदस्थापन किया गया था. इसके एक महीने बाद, सिविल सर्जन ने बिना निदेशक प्रमुख या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के 30 जून 2025 को 60 एएनएम का स्थानांतरण कर दिया, जिसमें 44 नियमित एएनएम शामिल थे. यह कदम विभागीय निदेशों का उल्लंघन माना गया है, जिसमें किसी भी स्थानांतरण के लिए औचित्य सहित विभाग को प्रस्ताव भेजने का प्रावधान है. निदेशक प्रमुख ने अपने आदेश में कहा कि सिविल सर्जन का यह कृत्य नियमों के खिलाफ है और बिना उचित प्रक्रिया के लिया गया निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर सकता है. इसके चलते 30 जून 2025 के स्थानांतरण आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. साथ ही, सिविल सर्जन को तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है कि किस परिस्थिति में उन्होंने बिना अनुमति के यह कदम उठाया. यदि समय सीमा में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा भेजी जाएगी.

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