बगहा. शराब बनाने व बनाकर बेचने के मामले में पकड़ी गयी महिला को बगहा कोर्ट में पांच साल की सजा सुनायी गयी है. इसके साथ ही एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. यह सजा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद राजीव कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने सुनाया है. इस बाबत जानकारी देते हुए उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी ने बताया कि उत्पाद थाना कांड संख्या 156/22 में मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए एवं 30सी में एक महिला मोहंती देवी (35) जीतपुर मटियरिया निवासी को पांच साल का सश्रम कारावास तथा एक लाख का जुर्माना लगाया गया है. एक लाख जुर्माना नहीं देने पर 06 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. उन्होंने बताया कि अभियुक्त के घर से 32 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ ही शराब बनाने का उपकरण भी बरामद किया गया था. इसके साथ ही 80 किग्रा अद्धनिर्मित शराब (किन्वित गुड़) भी बरामद किया गया था. उन्होंने बताया कि जीतपुर व आसपास के गांवो में अभी भी शराब का निर्माण किया जाता है. बहुतेरे मामले कोर्ट में भी हैं. शराब बेचना व शराब बनाना कानूनन अपराध हैं. कोर्ट इसको लेकर सख्त है. लोगो को अपने रवैये में बदलाव लाना चाहिये.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है