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पटना हाई कोर्ट का आदेश, 4 जनवरी को घोघा नदी में बांध बनाने के मामले में भागलपुर के कमिश्नर करेंगे सुनवाई

घोघा नदी में ईंट संचालकों द्वारा बांध बना कर ईंट ढुलाई के मामले में हाइकोर्ट ने आदेश पारित किया है.चार जनवरी, 2023 को प्रमंडलीय आयुक्त अपने कार्यालय में सुनवाई करेंगे.

भागलपुर: घोघा नदी में ईंट संचालकों द्वारा बांध बना कर ईंट ढुलाई के मामले में हाइकोर्ट ने आदेश पारित किया है. हाइकोर्ट के आदेश पर चार जनवरी, 2023 को प्रमंडलीय आयुक्त अपने कार्यालय में सुनवाई करेंगे. सुनवाई में बांध बनाने के मामले की स्थलीय जांच व यातायात की संभावना की तलाश संबंधी रिपोर्ट जिला खनिज विकास पदाधिकारी सौंपेंगे.

ये अधिकारी होंगे उपस्थित

आयुक्त के सचिव ने अपर समाहर्ता, भागलपुर अंचल के खान एवं भूतत्व के सहायक निदेशक, कहलगांव व सदर के एसडीओ, जिला खनन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी और कहलगांव व सबौर के अंचल अधिकारी समेत पांच अन्य लोगों को चार जनवरी को सुबह 10.30 बजे होनेवाली सुनवाई में उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखने के लिए पत्र भेजा है.

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डीएमओ को रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश

जिला खनन पदाधिकारी(डीएमओ) को यह निर्देश दिया गया है कि जरूरी होने पर अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग से घोघा नदी के उक्त स्थल का निरीक्षण करेंगे. ईंट भट्ठा संचालकों द्वारा निर्मित 50 अवरोधक मार्गों के स्थान पर चार मार्गों के विकल्प की संभावना तलाशेंगे. व्यवाहारिकता का आकलन करते हुए रिपोर्ट देंगे. साथ ही सुझाये गये अठगामा मार्ग से यातायात होने के संबंध में भी जांच कर लेंगे. सभी संबंधित पक्ष अपडेट रिपोर्ट के साथ चार जनवरी को सशरीर उपस्थित रहेंगे.

Prabhat Khabar Digital Desk
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