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Bihar Election 2020: शिवहर में नहीं टलेगी वोटिंग, चुनाव आयोग ने दिया इस नियम का हवाला

Bihar Assembly Election 2020: शिवहर (Sheohar) में जेआरडी कैंडिडेट श्रीनारायण सिंह (Srinarayan Singh) की हत्या के बावजूद मतदान नहीं टलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स में डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह के हवाले से इसकी पुष्टि की गई है. चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में शिवहर में 3 नवंबर को वोटिंग की तारीख तय की है. पहले प्रत्याशी की हत्या के बाद चुनाव टालने की बातें कही जा रही थी.

Bihar Assembly Election 2020: शिवहर में जेआरडी कैंडिडेट श्रीनारायण सिंह की हत्या के बावजूद मतदान नहीं टलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स में डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह के हवाले से इसकी पुष्टि की गई है. चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में शिवहर में 3 नवंबर को वोटिंग की तारीख तय की है. पहले प्रत्याशी की हत्या के बाद चुनाव टालने की बातें कही जा रही थी.

चुनाव आयोग का क्या है नियम?

शिवहर में मतदान नहीं टालने के फैसले के पीछे चुनाव आयोग का एक खास नियम है. मान्यता प्राप्त और रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं. श्रीनारायण सिंह की पार्टी जेआरडी सिर्फ रजिस्टर्ड है. जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी को मान्यता हासिल नहीं है. यही कारण है कि चुनाव के लिए तय कार्यक्रम में फेरबदल नहीं किया जाएगा. जेआरडी पार्टी दूसरे कैंडिडेट को भी खड़ा नहीं कर सकती.

मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए नियम

अगर जेआरडी मान्यता प्राप्त पार्टी होती तो नियम बदल जाते. शिवहर हत्याकांड के बाद सबसे पहले वोटिंग कैंसिल कर दी जाती. इसके बाद चुनाव आयोग हालात का जायजा लेकर नई तारीखों का ऐलान करता. बता दें शनिवार की शाम जेआरडी के प्रत्याशी श्रीनारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद चुनाव टालने के कयास लग रहे थे. हालांकि, आयोग ने सारे कयासों पर विराम लगा दिया है.

Posted : Abhishek.

Prabhat Khabar Digital Desk
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