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Bihar Election 2020: पटना जिले में रिवॉल्वर व पिस्टल लेने वालों की संख्या में इजाफा, चुनाव को लेकर होगा आर्म्स सत्यापन

Bihar Election 2020 पटना : जिले में रिवॉल्वर व पिस्टल का लाइसेंस लेने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पटना जिले में शस्त्रों के डाटा अपडेट करने के बाद ये बातें सामने आयी हैं. जिले में अभी 12 हजार वैध लाइसेंस हैं. इनमें हाल के कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा लाइसेंस रिवॉल्वर व पिस्टल के लिये गये हैं. जबकि एक नाली और दो नाली बंदूक या राइफल के लाइसेंस के लिए काफी कम लोगों ने इच्छा जतायी है. कई लोगों ने बंदूक व राइफल को वापस तक कर दिया है.

पटना : जिले में रिवॉल्वर व पिस्टल का लाइसेंस लेने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पटना जिले में शस्त्रों के डाटा अपडेट करने के बाद ये बातें सामने आयी हैं. जिले में अभी 12 हजार वैध लाइसेंस हैं. इनमें हाल के कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा लाइसेंस रिवॉल्वर व पिस्टल के लिये गये हैं. जबकि एक नाली और दो नाली बंदूक या राइफल के लाइसेंस के लिए काफी कम लोगों ने इच्छा जतायी है. कई लोगों ने बंदूक व राइफल को वापस तक कर दिया है.

पिछले चार-पांच वर्षों में अधिकांश लोगों ने रिवॉल्वर व पिस्टल का ही लाइसेंस लिया

जानकारी के अनुसार, पिछले चार-पांच वर्षों में अधिकांश लोगों ने रिवॉल्वर व पिस्टल का ही लाइसेंस लिया. जबकि इसके पूर्व जिले में एक नाली और दो नाली बंदूक या राइफल ही लोग लेते थे. खास कर ग्रामीण इलाकों में बंदूक को पसंद किया जाता था, क्योंकि उसकी मारक क्षमता दूर तक होती थी. लेकिन शहरों में भी अब लोगों में आर्म्स का लाइसेंस लेने की इच्छा कुछ वर्षों में बढ़ी और उन लोगों ने रिवॉल्वर या पिस्टल के लिए लाइसेंस इश्यू कराया. बताया जाता है कि जिले में अभी पांच हजार से अधिक पिस्टल व रिवॉल्वर के लाइसेंस है. जबकि एक नाली बंदूक, दो नाली बंदूक व राइफल का लाइसेंस कई वर्षों पूर्व ही लिया गया था.

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16 अगस्त के बाद आर्म्स का हो सकता है सत्यापन

जिले में तमाम शस्त्रों की जानकारी को अपडेट कर लिया गया है और संभावना यह जतायी जा रही है कि 16 अगस्त के बाद उसका सत्यापन किया जायेगा. फिलहाल जिला प्रशासन में आर्म्स सत्यापन की मनाही है.

250 लोगों के पास हैं दो से अधिक हथियार

आर्म्स को अपडेट करने में यह भी जानकारी मिली है कि करीब 250 लोगों के पास दो से अधिक हथियार हैं. नये नियम के तहत 30 दिसंबर तक दो से अधिक हथियारों को जमा कराने का निर्देश दिया गया है. हालांकि अभी करीब सात-आठ लोगों ने ही अपने तीसरे हथियार को लौटाया है. क्योंकि इतने ही लोगों ने इस बात की जानकारी आर्म्स मजिस्ट्रेट को दी है. इसके साथ ही यूआइएन नंबर नहीं होने वाले शस्त्र भी अब अवैध हो गये हैं. यूआइएन नंबर लेने की तिथि 30 जून को ही समाप्त हो चुकी है.

Posted By : Thakur Shaktilochan Shandilya

Prabhat Khabar News Desk
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